प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026: खरीफ फसल में नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर दें सूचना, जानें पूरी प्रक्रिया
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026: खरीफ फसल में
नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर दें सूचना, जानें पूरी प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026: खरीफ सीजन में
यदि बीमित किसान की फसल को स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि, जलभराव/बाढ़ या अन्य
अधिसूचित जोखिम से नुकसान होता है, तो फसल नुकसान की सूचना समय पर देना बेहद महत्वपूर्ण है। PMFBY
की operational
guidelines के अनुसार संबंधित मामलों में किसान को 72 घंटे के भीतर
फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को देनी होती
है। सूचना Crop Insurance App, संबंधित बीमा कंपनी, टोल-फ्री नंबर, बैंक शाखा,
स्थानीय कृषि
विभाग या संबंधित सरकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जा सकती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार के
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य अधिसूचित
फसलों के लिए विभिन्न प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध बीमा
सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
PMFBY का आधिकारिक पोर्टल किसानों को फसल बीमा के लिए आवेदन, प्रीमियम की जानकारी, आवेदन की स्थिति देखने और फसल नुकसान की सूचना देने जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
खरीफ 2026 में फसल खराब होने पर क्या करें?
अगर आपकी बीमित और अधिसूचित फसल
को किसी स्थानीय आपदा से नुकसान हुआ है, तो सबसे जरूरी काम है कि
नुकसान की सूचना निर्धारित समय में दी जाए।
72 घंटे का नियम
PMFBY की operational guidelines में स्थानीयकृत/निर्धारित
नुकसान के लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देने का प्रावधान दिया गया है। सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाना किसान की
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी बीमित खेत में अधिसूचित जोखिम के कारण फसल को
नुकसान हुआ है, तो किसान को नुकसान की जानकारी उपलब्ध माध्यम से जल्द से
जल्द दर्ज करानी चाहिए।
महत्वपूर्ण: 72 घंटे का प्रावधान हर प्रकार के फसल नुकसान के लिए एक जैसा लागू नहीं होता। नुकसान का प्रकार, अधिसूचित फसल, बीमा क्षेत्र और संबंधित राज्य/मौसम की अधिसूचना देखना जरूरी है।
किन प्राकृतिक आपदाओं में फसल नुकसान की सूचना दी जा सकती
है?
PMFBY के तहत अलग-अलग जोखिमों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।
आधिकारिक guidelines में स्थानीयकृत आपदाओं के अंतर्गत ओलावृष्टि (Hailstorm),
भूस्खलन (Landslide) और जलभराव/Inundation जैसे जोखिमों का उल्लेख
किया गया है।
इसके अलावा योजना में फसल चक्र के अलग-अलग चरणों में विभिन्न जोखिमों का प्रावधान है, जिनमें सूखा, बाढ़, जलभराव, तूफान, चक्रवात, ओलावृष्टि, कीट एवं रोग आदि शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित अधिसूचना/योजना के अंतर्गत कवर हों।
फसल नुकसान की सूचना कैसे दें?
किसान फसल नुकसान की सूचना उपलब्ध आधिकारिक माध्यमों से दे सकते हैं। PMFBY
की guidelines
में निम्न
माध्यमों का उल्लेख है:
1. Crop Insurance App
किसान Crop Insurance App के माध्यम से फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। PMFBY
पोर्टल पर Farmer
App और अन्य digital
applications उपलब्ध हैं।
2. Krishi Rakshak Helpline – 14447
फसल नुकसान की सूचना और शिकायतों के लिए PMFBY पोर्टल पर Krishi Rakshak Portal & Helpline (KRPH) – 14447 उपलब्ध है।
3. WhatsApp Chatbot
PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर WhatsApp
Chatbot नंबर 7065514447 भी प्रदर्शित किया गया है।
4. बैंक शाखा
किसान संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से भी नुकसान की सूचना दे सकता है। Operational
Guidelines में concerned bank branch को reporting channel के रूप में शामिल किया गया
है।
5. कृषि विभाग/सरकारी अधिकारी
स्थानीय कृषि विभाग या संबंधित सरकारी/जिला अधिकारियों के माध्यम से भी फसल नुकसान की सूचना दी जा सकती है।
फसल नुकसान की सूचना देते समय कौन-कौन सी जानकारी चाहिए?
किसान को सूचना देते समय अपनी पहचान और बीमित फसल से संबंधित जानकारी उपलब्ध
रखनी चाहिए।
मुख्य जानकारी में शामिल हो सकती है:
- किसान का
नाम
- मोबाइल
नंबर
- किसान का
आवेदन/पॉलिसी संबंधी विवरण
- प्रभावित
फसल
- प्रभावित
क्षेत्र/रकबा
- सर्वे
नंबर संबंधी जानकारी
- बैंक
खाता/KCC खाता संबंधी जानकारी
- फसल
नुकसान का प्रकार
- स्थानीय
आपदा की जानकारी
- संबंधित
दस्तावेज/फोटो, जहां आवश्यक हो
PMFBY guidelines में किसान के नाम, प्रभावित survey number-wise insured crop और acreage, application number, mobile number तथा संबंधित बैंक खाते जैसी जानकारी का उल्लेख किया गया है।
सूचना देने के बाद क्या होगा?
फसल नुकसान की सूचना मिलने के बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत बीमा कंपनी और कृषि विभाग की टीम द्वारा नुकसान का आकलन/सर्वे किया जा सकता है।
Operational Guidelines में localized claims के लिए loss
assessment की प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें बीमा कंपनी के loss assessor, कृषि अधिकारी और प्रभावित
किसान की भूमिका हो सकती है।
PMFBY में Crop Loss Assessment Platform (CLAP) भी उपलब्ध है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार CLAP एक digital application है जिसका उपयोग localized natural calamities से प्रभावित फसलों के नुकसान के assessment को streamline करने के लिए किया जाता है।
क्या हर फसल नुकसान पर बीमा क्लेम मिलेगा?
नहीं, केवल फसल में नुकसान होना अपने-आप में क्लेम
स्वीकृत होने की गारंटी नहीं है।
क्लेम की पात्रता संबंधित:
- अधिसूचित
फसल
- अधिसूचित
क्षेत्र
- बीमा
कवरेज
- नुकसान के
प्रकार
- संबंधित
मौसम की अधिसूचना
- योजना की
शर्तों
- नुकसान के
आकलन
पर निर्भर करती है।
इसलिए किसान को नुकसान होने पर पहले निर्धारित समय में सूचना देनी चाहिए और उसके बाद संबंधित प्रक्रिया के अनुसार assessment किया जाता है। PMFBY की guidelines में अलग-अलग जोखिमों के लिए अलग assessment methodology दी गई है।
PMFBY में किन प्रकार के जोखिमों का कवरेज हो सकता है?
योजना की guidelines के अनुसार विभिन्न crop stages में अलग-अलग जोखिमों का
प्रावधान है।
Prevented Sowing / Planting
प्रतिकूल मौसम या अपर्याप्त वर्षा जैसी परिस्थितियों के कारण यदि अधिसूचित
क्षेत्र में फसल की बुवाई/रोपाई नहीं हो पाती है, तो संबंधित प्रावधान लागू
हो सकता है।
Standing Crop
बुवाई से कटाई तक की अवधि में योजना के अनुसार सूखा, बाढ़, जलभराव,
तूफान, ओलावृष्टि,
चक्रवात,
कीट एवं रोग
आदि जोखिमों के लिए प्रावधान हो सकते हैं।
Localised Calamities
स्थानीय स्तर पर ओलावृष्टि, भूस्खलन और
जलभराव जैसी घटनाओं से किसी व्यक्तिगत बीमित खेत को हुए नुकसान के
लिए localized calamity provisions लागू हो सकते हैं।
Post-Harvest Losses
कुछ निर्धारित परिस्थितियों में कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को निर्धारित प्राकृतिक जोखिमों से हुए नुकसान के लिए post-harvest provisions लागू हो सकते हैं। Guidelines में इसकी अवधि और शर्तें निर्धारित हैं।
PMFBY का आधिकारिक पोर्टल
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के official portal पर जाकर:
- Crop
Insurance की जानकारी
- Insurance
Premium Calculator
- Application
Status
- Farmer
Login
- Krishi
Rakshak Portal & Helpline
- Crop
Insurance App
- Insurance
Company Directory
Official PMFBY Portal:
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